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उलझनः फिलहाल तकनीकी पेच में फंसा रहेगा बहाल शिक्षकों का वेतन

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कासगंज। एसआईटी की जांच के आधार पर बर्खास्त किए गए बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाली तो मिल गई है, लेकिन फिलहाल इन शिक्षकों का वेतन तकनीकि पेंच में फंसा रहेगा। शिक्षा विभाग ने अभी तक वेतन संबंध आदेश जारी नहीं किया है। वहीं शिक्षक वेतन के लिए अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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पिछले माह अक्तूबर माह में एसआईटी की जांच के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 90 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। 92 शिक्षक कार्रवाई की हद में थे। जिनमें से एक शिक्षक के दस्तावेज सही पाए गए और एक शिक्षक ने कार्रवाई को चुनौती दी। बर्खास्त किए गए सभी शिक्षक उच्च न्यायालय पहुंचे। उच्च न्यायालय से इन शिक्षकों को राहत मिल गई। न्यायालय के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किए गए शिक्षकों को जनवरी माह में बहाल कर दिया था, लेकिन इन बहाल सभी शिक्षकों के वेतन लगने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, इसके पीछे तकनीकि पेंच फंसा हुआ है। उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के बर्खास्तगी आदेश को स्थगित किया है। कार्यभार ग्रहण कराने के बाद विभाग यह तय नहीं कर पा रहा है कि शिक्षकों के वेतन की बहाली की जानी है या नहीं। हालांकि बर्खास्त किए गए शिक्षकों ने वेतन के लिए फिर से उच्च न्यायालय की शरण लेने की बात कही है।
वर्जन-
18 फरवरी को रखेंगे पक्ष
- मामले में न्यायालय ने 18 फरवरी की तिथि नियत की है। शिक्षक जब बहाल कर दिए हैं तो उन्हें वेतन भी मिलना चाहिए। वेतन नहीं मिला तो अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे- पवन कुमार, बहाल शिक्षक।
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अभी नहीं बनाया है वेतन
- अभी वेतन बनाने का मुझे कोई आदेश नहीं मिला है। जब तक उच्चाधिकारियों से आदेश नहीं मिल जाता है। तब तक वेतन दिया जाना संभव नहीं है- सुरेश कुमार, लेखाधिकारी, बेसिक।
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