सरचार्ज समाधान योजना में चार अप्रैल तक बकाया बिल जमा करने से वंचित उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन ने राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं के अभी बिल सही नहीं हुए हैं, वो अब 30 अप्रैल तक बकाया बिल जमा कर सकेंगे।
उप्र पावर कारपोरेशन द्वारा 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ समाधान योजना लागू की गई थी। योजना के तहत एक जनवरी से 25 मार्च तक पंजीकरण कराने वाले बकाएदारों को 31 मार्च तक बिल जमा करने का समय दिया था।
31 मार्च और एक अप्रैल को बैंक बंद होने के कारण तमाम उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं कर सके। तब पावर कारपोरेशन द्वारा चार अप्रैल तक समय बढ़ा दिया था। उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि अंतिम तिथि तक उनके बिल ठीक करके नहीं दिए गए।