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सरचार्ज समाधान योजना में बड़ी राहत, बढ़ाई गई बिल जमा करने की तिथि

Sat, 06 Apr 2019 05:59 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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सरचार्ज समाधान योजना में चार अप्रैल तक बकाया बिल जमा करने से वंचित उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन ने राहत दी है। जिन उपभोक्ताओं के अभी बिल सही नहीं हुए हैं, वो अब 30 अप्रैल तक बकाया बिल जमा कर सकेंगे।
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उप्र पावर कारपोरेशन द्वारा 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट के साथ समाधान योजना लागू की गई थी। योजना के तहत एक जनवरी से 25 मार्च तक पंजीकरण कराने वाले बकाएदारों को 31 मार्च तक बिल जमा करने का समय दिया था।

31 मार्च और एक अप्रैल को बैंक बंद होने के कारण तमाम उपभोक्ता बकाया बिल जमा नहीं कर सके। तब पावर कारपोरेशन द्वारा चार अप्रैल तक समय बढ़ा दिया था। उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि अंतिम तिथि तक उनके बिल ठीक करके नहीं दिए गए।
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जिससे वह छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रबंध निदेशक अपर्णा यू ने विभागीय अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो उपभोक्ता सरचार्ज समाधान योजना में बिल जमा करने रह गए हैं, उनके बिल रिवीजन करते हुए 30 अप्रैल तक जमा कराएं।

सरचार्ज समाधान योजना में बकाया बिल जमा कराने के लिए दो बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद जिले में करीब पांच हजार से अधिक बकाएदार हैं, जिन्हें अपना बिल जमा नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया है।
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