सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। यह याचिका अधिवक्ता इंदू कौल ने दायर की थी। इसमें महिला अधिवक्ता की सुरक्षा को लेकर मांग भी उठाई गई।
12 जून को दीवानी में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश सिंह यादव के स्वागत समारोह के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दरवेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मिश्रा के चैंबर में बैठी थीं। तभी साथी अधिवक्ता मनीष शर्मा ने उनको एक के बाद एक तीन गोलियां मारी।
इसके बाद मनीष ने अपनी कनपटी पर भी गोली मार ली थी। गंभीर हालत में उसे मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। जहां 22 जून को उसकी भी मौत हो गई। मामले में दरवेश यादव के भतीजे सनी ने मनीष शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसकी पत्नी वंदना और अधिवक्ता विनीत गुलेचा को भी नामजद किया था।