सॉलिसिटर जनरल से पैरवी कराई
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि टीटीजेड के औद्योगिक विकास के इस मामले में हमने सॉलिसिटर जनरल के जरिए पैरवी कराई। अधिकारियों को भी इस केस से जुड़े सभी तथ्यों को रखने के लिए भेजा। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सेक्टर वार उद्योगों को लगाने का रास्ता साफ हुआ है।
वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था जरूरी
उप्र लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि आगरा के औद्योगिक विकास के लिए इस तरह वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था जरूरी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुकावटें हट जानी चाहिए। एकदम स्पष्ट आदेश दिया गया है। सेक्टर के लिए तय गाइडलाइन का पालन करते हुए इकाईयां लग सकेंगी।
आदेश के मुताबिक कार्रवाई होगी
उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों के अलावा अब ऐसे उद्योग भी लग पाएंगे, जिनका वायु प्रदूषण स्कोर 20 से कम है। इससे ज्यादा स्कोर पर नीरी से स्वीकृति लेनी होगी। माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।