ताजनगरी में कूड़ा जलाना महंगा पड़ सकता है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए आगरा नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी है।
नगर आयुक्त ने जेडएसओ, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर और सेनेटरी इंस्पेक्टरों को कूड़ा जलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसकी मॉनीटरिंग के लिए अपर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई है।
नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि कूड़ा जलाने पर केवल आग बुझा दी जाती है, लेकिन आग लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती। अगर कहीं कूड़े में आग लगाई जाती है तो क्षेत्रीय लोगों, सीसीटीवी की मदद से उस व्यक्ति को चिह्नित किया जाए।