ये था मामला
टोरंट पावर का छावनी परिषद पर 6.50 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिल मांगने पर छावनी परिषद ने टोरंट पावर को चार करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया, जिसमें छावनी क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर, केबल का किराया और लाइनें बिछाने में सड़कों के नुकसान, क्षतिपूर्ति मांगी गई थी।
इस मामले में टोरंट पावर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका 31198/2021 दायर की, जिसमें न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और विक्रम डी चौहान की बेंच ने यह आदेश जारी किया कि दो माह के अंदर छावनी परिषद 1.50 करोड़ रुपये और चालू माह के बिजली बिल का भुगतान टोरंट पावर को करेगा। छावनी परिषद द्वारा जिन 1640 स्ट्रीट लाइटों की देखरेख की जा रही है, उनका कनेक्शन अब नहीं काटा जाएगा। कोर्ट ने चार सप्ताह का समय शपथपत्र दाखिल करने के लिए दिया है।
कोर्ट के आदेश का पालन होगा
टोरंट पावर के उपाध्यक्ष शैलेश देसाई ने बताया कि पूरा प्रकरण कोर्ट के अधीन है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।
जल्द सुलझेगा मामला
छावनी परिषद के अभियंता सतेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के तहत जल्द ही छावनी क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों का मामला सुलझ जाएगा। उम्मीद है कि नववर्ष पर स्ट्रीट लाइटें जलती मिलेंगी।