बिस्तर से उठाकर 8 महीने की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला गया। इस मामले में अदालत ने थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव मुड़ियापुरा निवासी मनोज को दोषी माना। यह बच्ची का सौतेला पिता है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अछनेरा थाने में दर्ज केस के अनुसार मुड़ियापुरा निवासी माया देवी ने तहरीर दी थी। बताया कि घटना से 7 महीने पहले आरोपी मनोज के साथ उनकी शादी हुई थी। वह पूर्व पति से पैदा डेढ़ महीने की पुत्री को भी साथ लेकर आई थी। मनोज चाहता था कि पुत्री साथ नहीं रहे। इस बात पर आए दिन झगड़ा होता था।