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स्टांप चोरी : बैनामा कराने वाले 73 लोगों को नोटिस जारी

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मैनपुरी। बैनामा कराते समय कम कीमत दिखाकर स्टांप चोरी करने में जिले के लोग पीछे नहीं हैं। कम स्टांप लगाकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले 73 लोगों की पहचान करके उनको नोटिस जारी किए हैं। इनमें से आठ लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है।
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खेती और जमीन का बैनामा कराते समय कम कीमत दिखाकर बैनामा कराने के बाद जांच के दौरान कई मामले उजागर होते हैं। कम स्टांप जमा करके बैनामा कराने के मामले सामने आने केे बाद बैनामा कराने वालों को वित्त एवं निबंध सहित रजिस्ट्रार कार्यालय से नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है। सब रजिस्ट्रार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं। बैनामा हुई जमीन और खेत के आसपास के क्षेत्र की कीमत का मूल्यांकन करके ही स्टांप चोरी करने की जांच की जाती है। पहली जांच में स्टांप चोरी का मामला सामने आने पर बैनामा कराने वाले को नोटिस देकर जवाब मांगने के बाद उसी जवाब और अभिलेखों के आधार पर स्टांप चोरी तय की जाती है। चालू वर्ष में स्टांप चोरी के 73 मामले उजागर हुए हैं। विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं। स्टांप चोरी के मामलों में जारी किए गए नोटिस के बाद बैनामा कराने वालों ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिए हैं। इन मामलों की सुनवाई के बाद स्टांप चोरी का मामला सामने आने पर आठ लोगों से पांच लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
केस-एक
किशनी क्षेत्र के रामजीत ने खेत का बैनामा कराया। बैनामा वाली जगह का जब स्थलीय निरीक्षण हुआ तो खेत की कीमत बैनामा कराते समय दिए गए स्टांप से अधिक पाई गई। रामजीत को स्टांप चोरी के मामले में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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केस-दो
भोगांव क्षेत्र केे सतीशचंद्र ने आवासीय जमीन का बैनामा कराया। कम स्टांप अदा करने का शक होने पर जब स्थलीय निरीक्षण किया गया तो जमीन की कीमत अदा किए गए स्टांप से अधिक पाई गई। सतीशचंद्र को भी स्टांप चोरी के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
बैनामा कराने के लिए हर जमीन का रेट निर्धारित है। रेट के आधार पर ही बैनामा कराने वाले को स्टांप दिया जाता है। स्टांप चोरी के मामले में सुनवाई के बाद स्टांप चोरी साबित होने पर जुर्माना वसूल किया जाता है।
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आरपी सिंह, एआईजी स्टांप
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