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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: मथुरा की अदालत में एक और वाद दर्ज, आठ मार्च को होगी सुनवाई

Sat, 06 Feb 2021 05:20 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

  • मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार को प्रतिवादी बनाया गया है। आठ मार्च को प्रतिवादियों को समन जारी होंगे। 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और पास में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के कटरा केशव देव स्थित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक और वाद दर्ज हो गया है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने आठ मार्च की तारीख तय कर दी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें समन जारी होंगे। 

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दो फरवरी को मल्लपुरा निवासी पवन कुमार शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा दाखिल किया था। उन्होंने खुद को ठाकुर केशव देव मंदिर का सेवायत बताते हुए उक्त जमीन पर मालिकाना हक मांगा। साथ ही उक्त जमीन को लेकर वर्ष 1967 में हुए समझौते को समाप्त करने की मांग की गई है। 
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वादी पवन कुमार शास्त्री ने अपने अधिवक्ता के माध्मय से मांग की है कि कटरा केशव देव स्थित 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशव देव महाराज की है। वह उनके सेवायत हैं। चार फरवरी को उनके द्वारा अपने दावे की बहस एडीजे-6 की अदालत में दाखिल की गई। अदालत ने शनिवार को उनके दावे को स्वीकार कर वाद दर्ज लिया। 

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इन्हें बनाया गया प्रतिवादी
वादी के अधिवक्ता आरएस भारद्वाज और देवकी नंदन शर्मा ने बताया कि उनका वाद दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने सुनवाई के लिए आठ मार्च की तारीख तय की है। मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें नोटिस जारी होंगे। 

इससे पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का दावा भी अदालत में दर्ज हो चुका है। इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से श्रीकृष्ण विराजमान को वादी बनाया गया। इस मामले की प्रकीर्ण वाद में जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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