मैनपुरी। बेवर के गांव जिलही में वर्ष 2015 में चुनावी रंजिश में हुई एक युवक की हत्या में शनिवार को एडीजे-6 चेतना चौहान की कोर्ट से फैसला आया। छह आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इनकी सजा के बिंदु पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। इस हत्याकांड के दो अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
बेवर के जिलही गांव में 2015 में 6 मार्च को होली की खुमारी छाई थी। इसी दौरान गांव का 18 वर्षीय युवक अनिल कुमार अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी उसकी गांव के ही महेश और उसके भाई विपिन, नंदराम उर्फ नंदा और उसके भाई ब्रजकिशोर, विवेक पुत्र जगदीश, विवेक पुत्र कश्मीर सिंह निवासी कुमरपुर, कन्नौज, जिलही के ही रामवीर और वीरवल ने घर के सामने आते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए अनिल की हत्या कर दी थी। हत्याकांड में मृत अनिल के भाई सुनील ने थाने में इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर सभी के नाम पर चार्जशीट दाखिल की। जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों की पूर्व से ही रंजिश चली आ रही थी।
चुनावी रंजिश के अलावा मामला रंगबाजी का भी निकला। इसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विपिन कुमार चतुर्वेदी की ओर से साक्ष्य और गवाही की पेशी कराई। ट्रायल के दौरान दो अभियुक्त नंदराम और वीरबल की मौत हो गई। अन्य छह अभियुक्तों को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर हत्या का दोषी करार दिया है। 24 जनवरी की इनकी सजा के बिंदु पर कोर्ट में सुनवाई होगी।