नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित हत्या में चिह्नितों के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति कोर्ट ने शर्तों के साथ दी है। टेस्ट के समय वकीलों की मौजूदगी अनिवार्य की गई।
जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत के तीन महीने बाद पुलिस ने अदालत से एक वार्डन, एक शिक्षक सहित तीन छात्रों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति मांगी।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार के समक्ष पेश हुए वार्डन और शिक्षक के वकीलों ने दलील दी कि वकील की मौजूदगी में ही पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति दी जाए।