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खुलेगा छात्रा की मौत का राज, नवोदय के छात्रों व शिक्षकों के पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी, टीम रवाना

Thu, 05 Dec 2019 11:24 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित हत्या में चिह्नितों के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति कोर्ट ने शर्तों के साथ दी है। टेस्ट के समय वकीलों की मौजूदगी अनिवार्य की गई। 
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जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की मौत के तीन महीने बाद पुलिस ने अदालत से एक वार्डन, एक शिक्षक सहित तीन छात्रों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति मांगी।

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार के समक्ष पेश हुए वार्डन और शिक्षक के वकीलों ने दलील दी कि वकील की मौजूदगी में ही पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति दी जाए।
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स्पेशल जज ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपियों के वकील को मौजूद रहने की अनुमति दे दी। वहीं किशोर न्याय बोर्ड के चेयरमैन अमित मिश्रा ने भी तीनों छात्रों के पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपियों के वकील को मौजूद रहने की अनुमति दी।

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तथा चेयरमैन किशोर न्याय बोर्ड की अनुमति के बाद आरोपियों के परिजनों के साथ उनके वकील भी लखनऊ के लिए निजी वाहनों से रवाना हुए। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान की गई कार्रवाई की जानकारी आरोपियों के वकील टेस्ट के बाद संबंधित अदालत को जानकारी देंगे। 

प्रधानाचार्य का पॉलीग्राफी क्यों नहीं कराया जा रहा 
भोगांव पुलिस गुरुवार को चिह्नित किए गए तीन छात्र, वार्डन और एक शिक्षक को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लखनऊ ले गई। इस दौरान बृहस्पतिवार को छात्रा की मां ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। क्यों कि वह पूरी घटना में संलिप्त हैं। परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट प्रधानाचार्य सुषमा सागर के खिलाफ भी दर्ज कराई है। 

पॉलीग्राफी को सुबह तीन बजे हुए रवाना 
कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद बृहस्पतिवार को प्रभारी निरीक्षक भोगांव पहुप सिंह अपनी टीम के साथ चिह्नित किए गए तीन छात्र, वार्डन और शिक्षक को पॉलीग्राफी के लिए लखनऊ ले गए। वह सुबह करीब तीन बजे मैनपुरी से निकले। इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट से जुड़े जरूरी दस्तावेज पूरे किए गए।
 

 

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