दिनेश शर्मा ने अदालत में कहा कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण कराया था। श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान के साथ हुआ समझौता औचित्यहीन है। केस में विपक्षीगण श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, ईदगाह कमेटी हाजिर हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। दिनेश शर्मा के अधिवक्ता दीपक देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को न्यायालय ने हाजिर होने के लिए आखिरी मौका दिया है। पैरवी पूरी कर हमने साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं।
पवन शास्त्री, शिशिर और रंजना के केस में भी लगी तारीख
ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री, शिशिर चतुर्वेदी व सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में न्यायालय ने 28 अप्रैल की तारीख लगाई है। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि शिशिर चतुर्वेदी और रंजना अग्निहोत्री के केस में सभी विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए हैं।