अदालत में दोनों पक्ष बहस कर चुके हैं। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन में पहले ईदगाह की अमीन सर्वे पर सुनवाई होगी या केस के स्थायित्व संबंधी आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई होगी।
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। यह आज पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख नियत की है। अब मामले में दोनों पक्ष 10 मार्च को कोर्ट के सामने अपने-अपने तथ्य रखेंगे।
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ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए दावा किया था। ये दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में डाला गया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधिकारी ने पहले केस के स्थायित्व पर सुनने संबंध आदेश कर दिया।
पहले ईदगाह की अमीन सर्वे पर सुनवाई होगी
इस आदेश के खिलाफ पक्षकार जिला जज की अदालत गए, जहां से प्रार्थना पत्र को सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत भेजा गया। अदालत में दोनों पक्ष बहस कर चुके हैं। मंगलवार को न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना था कि सिविल जज सीनियर डिवीजन में पहले ईदगाह की अमीन सर्वे पर सुनवाई होगी या केस के स्थायित्व संबंधी आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई होगी। पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनके केस में अब 10 मार्च को सुनवाई होगी।