सोमवार को नोटिस मिलने के बाद जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं मिल सका, जिसके चलते सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अदालत में हाजिर नहीं हुए।
पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता राधा किशन खंडेलवाल व महेश चंद्र चतुर्वेदी व शाही ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद मौजूद रहे।