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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: रिवीजन केस में नहीं हुई सुनवाई, 15 मार्च की दी गई तारीख

Fri, 10 Mar 2023 07:32 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

पक्षकार द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया था। उनके दावे पर सिविल जज सीनियर डिजीवन ने पहले आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई का आदेश किया था।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में एडीजे षष्टम अभिषेक पांडे की अदालत में पक्षकार एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी के वाद में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।
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न्यायालय द्वारा शक्रवार को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय दिया जाना था। पक्षकार द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया था। उनके दावे पर सिविल जज सीनियर डिजीवन ने पहले आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई का आदेश किया था।  जिसके खिलाफ उनके द्वारा जिला जज राजीव भारती की अदालत में अपील की। रिवीजन की इस अपील पर एडीजे षष्टम की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 

केस में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा भी मौके पर अधिकारियों को भेजे जाने की मांग की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

इस मामले में सुनवाई अब 23 मार्च को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केन्द्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडेय द्वारा दाखिल वाद में भी शुक्रवार को  सिविल जज सीनियर डिवीजन के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उनके वाद में अदालत को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय देना था। पक्षकार ने बताया कि अब 23 मार्च को उनके केस में सुनवाई के बिंदु पर निर्णय आएगा।
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