क्या है उपासना स्थल अधिनियम
उपासना स्थल अधिनियम 18 सितंबर 1991 में संसद में पास किया गया था। इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह अधिनियम राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद और उक्त स्थान या पूजा स्थल से संबंधित किसी भी वाद अपील पर लागू नहीं होगा।