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पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा

सार

अपर सत्र न्यायधीश गगन कुमार भारती की कोर्ट ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले करने के तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है।गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किए थे।
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कासगंज। अपर सत्र न्यायधीश गगन कुमार भारती की कोर्ट ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले करने के तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
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कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह राना मुखबिर की सूचना पर 22 मार्च 2001 को भूपेंद्र कुमार साहू के घर में पड़ी डकैती की घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए तबालपुर मार्ग पर मय पुलिस बल पहुंचे। महेंद्र सिंह निवासी हरनाथपुर मारहरा, जवाहर निवासी दौकेली ढोलना, संतोष कुमार निवासी हुसैनपुर दादों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किए थे। बाद में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। पुलिस कोर्ट में डकैती की घटना को साबित नहीं कर पाई। जिससे धारा 395 में तीनों अभियुक्त दोष मुक्त हो गए। लेकिन पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप तीनों पर सिद्ध हो गया है। जिसके चलते कोर्ट ने तीनों दोषियों को सात वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर 10-10 हजार रुपये बतौर जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 25 के तहत दो वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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