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नौकरी के नाम पर ठगी करने के दोषी को 3 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना

सार

अपर जिला सत्र न्यायधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक की नौकरी दिलाने की नाम पर ठगी करने वाली महिला को 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।एटा के अवागढ़ निवासी मंजू रानी ने कानपुर में उपनिरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर ली। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने की।
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायधीश गगन कुमार भारती के न्यायालय ने महिला पुलिस उपनिरीक्षक की नौकरी दिलाने की नाम पर ठगी करने वाली महिला को 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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एटा के अवागढ़ निवासी मंजू रानी ने कानपुर में उपनिरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर ली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने की। कोर्ट ने मंजू को धारा 420 के तहत 3 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 406 के तहत 2 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।
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