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Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी का सात साल की सजा

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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिखा प्रधान ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। साथ ही उसे सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अंमापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 4 दिसंबर 2017 की सुबह 9 बजे मंदिर गई थी। इसके बाद किशोरी लापता हो गई। आरोप है कि किशोरी को गांव के पवन, जितेंद्र व आकाश बहला फुसला कर भगा ले गए। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने किशोरी को दिल्ली से बरामद कर पवन और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज कराए। जिसमे किशोरी ने पवन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पत्रावली कोर्ट में पेश की। जितेंद्र के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्यायालय भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने भी पैरवी की ताकि दोषी को सजा मिल सके। कोर्ट ने पवन को धारा 3/4 यौन अपराध शिशु संरक्षण अधिनियम का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये किशोरी के नैसर्गिक पिता को उसके जीवन यापन के लिए दिए जाने के आदेश दिए।
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