इस दौरान पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा (सीसा लेपित), नॉयलॉन वाली पतंग डोरी एवं चीन के मांझे के निर्माण, भंडारण उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। दैनिक उपभोग की खाद्य सामग्री जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना का सामान, पेयजल की डोरस्टेप डिलीवरी होगी। अमेजॉन स्वीगी/जोमैटो को किराने के सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
आपूर्ति के लिए नगर मजिस्ट्रेट एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन नोडल अधिकारी होंगे, जो आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सहयोग से आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति कराएंगे। घर-घर दूध की आपूर्ति दूध कंपनी द्वारा कराई जाएगी।
दवाओं की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से होगी। औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा एवं जुनाब अली आगरा फार्मा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के सहयोग से इसे कराएंगे। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना नंबर के किसी भी वाहन को ईधन नहीं देगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा।