रात्रि कर्फ्यू में औद्योगिक इकाइयों को छूट
- रेलवे स्टेशनों पर रोज स्क्रीनिंग रिपोर्ट बनेगी
- बस स्टेशनों की रोज रिपोर्ट बनेगी
- निजी बसों में उचित दूरी अनिवार्य
- बाजरों में मास्क पहनना अनिवार्य
- स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य होगा
- इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर एक्टिव होगा। रोज डीएम एसएसपी या सीएमओ एक निरीक्षण करेंगे।
- बाहर से आने वालों की आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य
- बंद स्थान पर समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे।
- खुले स्थान पर क्षमता के 50 फीसदी लोग रहेंगे।
- शॉपिंग मॉल व बाजारों में पुलिस गश्त करेगी।
- रात्रि कर्फ्यू में माल वाहक वाहनों को छूट होगी।
रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध
11 फरवरी तक धारा 144 लागू
आगरा जिला प्रशासन ने आगरा में कोरोना संक्रमण से बचाव और आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 11 फरवरी तक धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी है। एडीएम (सिटी) अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी संस्था या व्यक्ति कोविड-19 के संबंध में किसी तरह की अफवाह या अप्रामाणिक सूचना प्रसारित या प्रचारित नहीं करेगा। इसमें विदेश से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा, बाजारों में मास्क पहनने और यात्रा के समय मास्क का प्रयोग करने के अलावा सार्वजनिक समारोह पूर्वानुमति के बाद ही आयोजित करने के समेत अन्य निर्देश दिए गए हैं। एडीएम सिटी ने बताया कि इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माना वसूला जाएगा।
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