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UP: मूर्तिकार की मौत करंट से हुई मौत...अब घरवालों को मिलेंगे 10.6 लाख रुपये, स्थायी लोक अदालत ने दिए आदेश

Sat, 19 Apr 2025 09:05 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

नागरी प्रचारिणी के पास बिजली के खंभे पर लगे सपोर्ट वायर में करंट आने से युवक की मौत हो गई थी। मामले में स्थायी लोक अदालत ने टोरंट पावर लिमिटेड और उसकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी को मृतक की पत्नी को 17 जुलाई 2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10.6 लाख रुपये दिलाने के आदेश किए।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में नागरी प्रचारिणी के पास बिजली के खंभे पर लगे सपोर्ट वायर में करंट उतरने से वर्ष 2019 में मूर्तिकार की मौत हो गई थी। परिजन ने मुआवजे के लिए वाद दायर किया। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम और पदमजा शर्मा ने टोरंट पावर लिमिटेड और उसकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी को मृतक की पत्नी को 17 जुलाई 2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10.6 लाख रुपये दिलाने के आदेश किए।
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थाना लोहामंडी क्षेत्र के कंसगेट निवासी ईशा शर्मा ने टोरंट पावर लिमिटेड और उसकी इंश्योंरेस कंपनी को पक्षकार बनाकर स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दायर किया था। आरोप लगाया कि 2 जून 2019 की रात करीब 8 बजे उनके पति आशीष शर्मा (20) की एमजी रोड स्थित नागरी प्रचारिणी गेट के पास बिजली के खंभे पर लगे सपोर्ट वायर में करंट आ जाने से मौत हो गई थी।
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मामले में विद्युत सुरक्षा उप निदेशक ने टोरंट पावर से क्षतिपूर्ति दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

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