आगरा में नागरी प्रचारिणी के पास बिजली के खंभे पर लगे सपोर्ट वायर में करंट उतरने से वर्ष 2019 में मूर्तिकार की मौत हो गई थी। परिजन ने मुआवजे के लिए वाद दायर किया। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम और पदमजा शर्मा ने टोरंट पावर लिमिटेड और उसकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योंरेस कंपनी को मृतक की पत्नी को 17 जुलाई 2020 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 10.6 लाख रुपये दिलाने के आदेश किए।