फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sanjali Murder Case: पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी थी संजलि, छह साल बाद दो दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 19 Mar 2025 10:31 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

Sanjali Case Agra: आगरा के मलपुरा के लालऊ गांव के पास दसवीं की छात्रा पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी गई थी। बाइक पर आए दो हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले में कोर्ट ने छह साल बाद दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
 
विज्ञापन
संजलि हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

Agra Crime News:  आगरा के मलपुरा के गांव लालऊ में 18 दिसंबर, 2018 को हुए संजलि हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने गांव कलवारी निवासी विजय और भवनपुरा निवासी आकाश को साक्ष्याें के आधार पर दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्य आरोपी मृतका के ताऊ के लड़के योगेश ने घटना के दो दिन बाद ही विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी थी। एडीजे-17 नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों दोषियों पर आजीवन कारावास के साथ 5.23 लाख रुपये के जुर्माने भी लगाया। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने मृतका के माता-पिता सहित 26 गवाह, 42 दस्तावेज और 135 अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें -  UP: पत्नी की जिस तरह से की हत्या दहल गया दिल...गुस्से पर नहीं कर सका काबू, एक शक में उजड़ गया परिवार

विज्ञापन


 

गांव लालऊ निवासी संजलि दसवीं की छात्रा थी। 18 दिसंबर, 2018 को दोपहर 1:30 बजे नौमील स्थित स्कूल से पढ़कर साइकिल से घर वापस आ रही थी। घर से 500 मीटर पहले हेलमेट लगाए बाइक सवार युवकों उसे रोक लिया। उसके ऊपर पेट्रोल डालकर सिगरेट लाइटर से आग लगा दी थी। आरोपी फरार हो गए थे। संजलि 75 फीसदी झुलस गई थी। जान बचाने के लिए सड़क किनारे चिल्लाती रही। वहां से गुजर रहे अजय नामक युवक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की गाड़ी से संजलि को एसएन अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था।

ये भी पढ़ें - UP: दो हजार रुपये के चक्कर में गवां बैठे 18 लाख, मोबाइल में है ये एप...तो डिलीट कर दें, ऐसे ठग गए दो भाई


 

संजलि के ताऊ सौदान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज हुआ था। तब पुलिस ने शक के आधार पर संजलि के रिश्तेदार आकाश और विजय को हिरासत में लिया था। 19 दिसंबर की रात दिल्ली में इलाज के दौरान संजलि की मौत हो गई थी। 20 दिसंबर की सुबह योगेश ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी थी। पुलिस ने योगेश का मोबाइल जब्त किया था। मोबाइल की जांच में हत्या के राज खुले थे। पुलिस ने 20 मार्च, 2019 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। 16 अप्रैल, 2019 को आरोपियों के खिलाफ धारा 326, 302,201, 120बी और 7 सीएलए एक्ट के तहत अदालत ने आरोप तय किए थे।

ये भी पढ़ें -  UP: वैन चालक ने 9वीं की छात्रा के साथ की इतनी गंदी हरकत, बेटी की आपबीती सुन सहम गई मां


 
विज्ञापन

देशभर में हुई थी हत्याकांड की गूंज
संजलि की हत्या ने लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बड़ा सवाल खड़ा किया था। प्रदेश के साथ ही देशभर में हत्याकांड की गूंज हुई थी। विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था। गांव में कई दिन तक प्रदर्शन हुए थे। पीड़ित परिवार भी अनशन पर बैठ गया था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें