मैनपुरी। कीटनाशक दवा की दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जांच के लिए एक नमूना लिया। विक्रेता द्वारा नमूने पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। शासकीय कार्य में सहयोग न करने के चलते जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह 30 मई को चितायन स्थित प्रदीप खाद भंडार पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कीटनाशक दवा फैनेक्साप्रोप-पी-इथाइल 9.3 प्रतिशत का नमूना जांच के लिए भरा। नमूने पर विक्रेता को हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसे शासकीय कार्यों में बाधा मानते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने विक्रेता को निलंबन आदेश जारी कर तीन दिवस के अंदर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अगर निर्धारित समय में विक्रेता द्वारा पक्ष नहीं रखा जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।