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UP: कबाड़ में कटवा दिए जो ई-रिक्शा, उनका टैक्स जमा करना होगा जमा; RTO के नोटिस ने उड़ाए वाहन स्वामियों के होश

Sat, 25 Jul 2026 01:34 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में 2,000 से अधिक ई-रिक्शा मालिकों को बकाया टैक्स जमा करने के नोटिस भेजे गए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि कबाड़ हो चुके वाहनों के मामले में शपथपत्र देने पर राहत और ब्याज माफी का प्रावधान है।
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आगरा आरटीओ - फोटो : अमर उजाला
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आगरा के संभागीय परिवहन विभाग ने 2000 से अधिक ई-रिक्शा स्वामियों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। कई साल बाद नोटिस मिलने से यह लोग परेशान हो रहे हैं। वर्ष 2023 वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर शासन ने टैक्स माफ किया जबकि इससे पहले ई-वाहन खरीदने पर 8 से 10 प्रतिशत टैक्स जमा करना पड़ता था।
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इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स माफी की सुविधा शासन के स्तर से वर्ष 2023 से शुरू की। इस से पहले काफी संख्या में लोगों ने ई-रिक्शा खरीदे और कुछ समय तक टैक्स भी जमा किया। उस समय ई-रिक्शा को कॉमर्शियल वाहन की श्रेणी में रखा गया था। अब आरटीओ के स्तर से नोटिस जारी होने पर कई ई-रिक्शा वाहन स्वामी परेशान हो रहे हैं।
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उनका कहना है कि एकदम से हजारों रुपये के टैक्स का नोटिस भेज दिया गया है जबकि पांच से छह साल पहले ही ई-रिक्शा कबाड़े में कटवा चुके हैं। उस समय टैक्स की जानकारी नहीं थी। एआरटीओ (प्रशासन) विनय सिंह ने बताया कि जिन लोगों के ई-रिक्शा खत्म हो चुके हैं। वह कार्यालय में एक शपथपत्र जमा कर सकते हैं। इसके साथ टैक्स पर ब्याज माफी भी प्रदान की जा रही है।

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