ग्रेप लागू होने के बाद नगर निगम की टीम ने फतेहाबाद रोड स्थित होटल और रेस्तरां में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की जांच की। जाहिद फूड रेस्तरां में कोयले की जलती भट्ठी मिलने पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और भट्ठी नष्ट करा दी गई।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू हो चुका है। सोमवार को नगर निगम ने फतेहाबाद रोड पर अभियान चलाकर कई होटल और रेस्तरां की चेकिंग की। टीम ने जाहिद फूड रेस्तरां में कोयले से जलती भट्ठी मिलने पर संचालक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही भट्ठी को नष्ट करा दिया।
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टीटीजेड में एनजीटी की रोक के बाद भी कोयले से भट्ठी का संचालन हो रहा है। इसकी जांच के लिए टीम ने अभियान चलाया। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों और एनजीटी के आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना वसूला। भविष्य में कोयला न जलाने की चेतावनी दी। इस दौरान जेडएसओ राजीव बालियान, एसएफआई मलखान सिंह सहित नगर निगम की टास्कफोर्स टीम मौजूद रही।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोयला या अन्य प्रदूषणकारी ईंधन से भट्ठी संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी।