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नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना: आगरा में बकाया गृहकर के ब्याज में आज से दो माह तक छूट

Fri, 10 Dec 2021 12:03 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना में शामिल आवासीय भवन, दुकानें, हॉस्टल, फैक्टरियां, सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को छूट मिलेगी। यह सुनहरा मौका है, जब गृह स्वामी अपने सालों पुराने बकाए को जमा करा सकते हैं।
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आगरा नगर निगम
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विस्तार
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आगरा में नगर निगम का बकाया गृहकर (हाउस टैक्स) जमा करने पर एकमुश्त समाधान योजना आज से लागू हो रही है। आज से दो माह तक नगर निगम सीमा में शामिल सभी आवासीय भवन, दुकानें, सरकारी कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर फैक्टरियों को ब्याज में छूट का फायदा मिल पाएगा। 
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मेयर नवीन जैन ने एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है। बृहस्पतिवार को शासनादेश आने के बाद चारों जोन के कर निर्धारण अधिकारियों और मोबाइल नंबर मेयर ने जारी कर दिए ताकि लोग एकमुश्त समाधान योजना में अपना बकाया गृहकर जमा करा सकें। दो माह तक उन्हें पुराने बकाए पर छूट का फायदा मिलेगा। 
केवल मूल गृहकर ही जमा करना होगा
मेयर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। शासनादेश आने के बाद यह साफ हो गया कि दुकानों, हॉस्टलों, फैक्टरियों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। यह सुनहरा मौका है, जब गृह स्वामी अपने सालों पुराने बकाए को जमा करा सकते हैं। कई बिल उनके संज्ञान में ऐसे थे, जिसमें मूल टैक्स की राशि से ज्यादा ब्याज जुड़ गई। ऐसे लोगों को केवल मूल गृहकर ही जमा करना होगा। ब्याज से छूट मिलेगी।
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योजना के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क
जोन    अधिकारी                        फोन नंबर
हरीपर्वत जोन - सुभाष चंद्र भारतीय     9458550005
लोहामंडी जोन     - सुभाष चंद्र भारतीय     9458550005
छत्ता जोन     - विजय कुमार                       7300740641
ताजगंज जोन     - सी.पी. सिंह                       7300740647

ओटीएस में इन्हें मिलेगी ब्याज में छूट
1. नगर निगम सीमा के सभी आवासीय भवन
2. सामान्य दुकानों के साथ मॉल की 200 वर्गफुट तक की नॉन एसी दुकानें
3. छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा-177 के खंड (ग) में आच्छादित नहीं
4. औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी छूट
5. सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम
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एकमुश्त समाधान योजना का फायदा मिलेगा तब, जब...
1. पूरी बकाया धनराशि का तय अवधि में एकमुश्त भुगतान करना होगा
2. पहले के भुगतान का समायोजन नहीं होगा, अवशेष धनराशि पर प्रभावी
3. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के हॉस्टल पर लागू, निजी हॉस्टल रहेंगे बाहर
4. आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान शामिल होंगे
5. ओटीएस के अंतर्गत आने वालों को अन्य कोई दूसरी छूट देय नहीं होगी

अपने यहां लगवा सकते हैं शिविर
मेयर नवीन जैन ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) तय समय के लिए है। लोग इसका फायदा उठाएं और बकाया टैक्स जमा कराएं। जो सोसायटी, बहुमंजिला आवासीय कमेटियां ओटीएस के लिए शिविर लगवाना चाहते हैं, वह निगम के जोनल कार्यालय पर कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। एक कॉपी मेयर कैंप कार्यालय, कमला नगर में भी जमा करनी होगी। 
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