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Agra: ताज के पीछे खनन मामले में 18 को दोबारा सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

Fri, 28 Apr 2023 12:10 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

ताजमहल के पीछे यमुना की खादरों में अवैध खनन हुआ था। 8500 क्यूबिक मिट्टी की खुदाई का वन विभाग पर आरोप था। जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई।
 
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ताजमहल के पार्श्व में बहती यमुना - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना किनारे अवैध खनन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) 18 मई को दोबारा सुनवाई करेगा। 10 जनवरी को अदालत ने आदेश सुरक्षित किया था, लेकिन याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने नए तथ्य प्रस्तुत किए। इसके बाद मामले में फिर सुनवाई के लिए एनजीटी ने 18 मई की तारीख तय की है।

ये है मामला 

मई 2022 में ताजमहल के पीछे यमुना की खादरों में अवैध खनन हुआ था। 8500 क्यूबिक मिट्टी की खुदाई का वन विभाग पर आरोप था। जिसे लेकर याचिकाकर्ता डॉ. शरद गुप्ता ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई। एनजीटी ने टीटीजेड चेयरमैन अमित गुप्ता, डीएम सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा। जवाब के बाद एनजीटी ने एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए।

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कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट 

कमेटी ने रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। जिसके बाद 10 जनवरी 2023 को अदालत ने सुनवाई की। जिसमें डीएम और कमिश्नर की तरफ से एडीए वीसी वर्चुअल उपस्थित हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित किया। इस बीच याचिकाकर्ता ने नए तथ्य एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। जिसके बाद एनजीटी ने पूरे मामले में दोबारा सुनवाई का समय तय किया है।

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