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दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई गई

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मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको जेल भेजा गया है।
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थाना कुरावली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक किशोरी तीन फरवरी 2017 की दोपहर गांव के बाहर खेत में शौच के लिए गई थी। खेत में पहले से मौजूद गांव के सोनू उर्फ सुन्नी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सोनू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। बाद में पुलिस ने सोनू को पकड़कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट द्वितीय निधि की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर सोनू को अपहरण और दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने दस साल की सजा सुनाकर सोनू पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत से जेल भेजा गया
सोनू की मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत हो गई। निर्णय सुननें के लिए वह घर से अदालत आया। सजा होने पर उसको हिरासत में लेकर अदालत से ही जेल भेज दिया गया। उसकी जमानत के अभिलेख निरस्त कर दिए गए।
किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी का मेडिकल कराया। पीड़िता के बयान पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराए। पुलिस ने चार्जशीट में भी उसके बयान लिखे। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया किशोरी ने अदालत में सोनू के दुष्कर्म करने की गवाही दी। किशोरी की गवाही के आधार पर सोनू को सजा हुई है।
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