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सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस साल का कारावास

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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो लोगों दोषी पाया है। दोनों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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बेवर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी सात मई 2016 की शाम सात बजे खेत में शौच के लिए गई थी।
खेत में पहले से मौजूद गांव के पन्नालाल और ध्रुव ने किशोरी को पकड़ लिया। दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज जांच के साथ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो द्वितीय के जज निधि की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, विवेचक और चिकित्सक की गवाही हुई। पीड़िता ने दोनों युवकों के खिलाफ गवाही दी। स्पेशल जज ने दोनों युवकों को दुष्कर्म का दोषी पाया।
एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दोषियों को सख्त सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने दोनों युवकों को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों जेल भेज दिया गया। जुर्माना की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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