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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

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मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने केे दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने केे बाद दुष्कर्मी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना करहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को गांव का ही गौतम 26 जनवरी 2018 की शाम सात बजे अपने साथी संतसिंह निवासी महलई थाना जसवंतनगर जिला इटावा के साथ बहला फुसलाकर ले गया था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने गौतम केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर गौतम को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाने के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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साक्ष्य के अभाव में बरी किया
किशोरी से दुष्कर्म के खिलाफ संत सिंह के खिलाफ अदालत में किसी भी गवाह ने गवाही नहीं दी। इसी के चलते उसे बरी कर दिया गया।
पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी गौतम पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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