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आबकारी मंत्री ने कोर्ट में हाजिर होकर क्यों करानी पड़ी जमानत

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24एमएनपी-45-कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्रिहोत्री - फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। प्रदेश के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई है। वर्ष 2004 में धारा 144 का उल्लंघन करने के चल रहे मुकदमे में उनके गैर जमानती वारंट अदालत से जारी किए गए थे।
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वर्ष 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन धांधली किए जाने के विरोध में राजनीतिक दलों ने एक मंच पर आकर विरोध किया था। धारा 144 लागू होने के बाद भी शहर के बीच संता-बसंता चौराहे पर धरना देकर सपा विरोधी दलों ने सभा की थी। धारा 144 का उल्लंघन किए जाने पर तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली ने धारा 188 के तहत कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री सहित भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को आरोपी बनाया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में की जा रही है। आबकारी मंत्री के कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण उनके गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। शुक्रवार को अदालत पहुंचे आबकारी मंत्री ने इस मामले में अपनी जमानत कराई। मुकदमे की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होनी है। वहीं आबकारी मंत्री पर वर्ष 2018 में बिजली विभाग के जेई रविशंकर को धमकाने केे मामले में भी अपर जिला जज प्रथम की अदालत से वारंट जारी किए गए थे। इस मामले में भी उन्होंने शुक्रवार को अपनी जमानत करा ली।
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