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Raj Chauhan Murder Case: 10वें आरोपी को भी कोर्ट से झटका, आर्यन की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 12 Aug 2026 05:11 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा के चर्चित राज चौहान हत्याकांड में आरोपी आर्यन को अदालत से राहत नहीं मिली और जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में इससे पहले नौ अन्य आरोपियों की जमानत भी निरस्त हो चुकी है।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 राज चौहान हत्याकांड के मामले में थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के सीता नगर निवासी आर्यन ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने निरस्त करने के आदेश दे दिए।
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थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जयवीर सिंह चौहान ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका भतीजा राज चौहान 23 जनवरी 2026 को अपने मित्रों के साथ एसएन स्टे गेस्ट हाउस में गया था। रात 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राज घटना से कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूट कर आया था।

उसकी पूर्व से ही रंजिश चल रही थी। जांच में पता चला कि राज चौहान के साथ गए लोगों ने ही मुखबिरी कर अरबाज मंसूरी गैंग के माध्यम से उसकी हत्या करवा दी थी। थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी आर्यन व अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया था।
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अदालत में पेश कर जेल भेजा था। उक्त मामले में पहले भोला उर्फ कलेशी, विजय कश्यप, दीपक कुमार उर्फ डीके, विष्णु पंडित, कन्हैया ठाकुर, मोहित पंडित, शिवांश शर्मा, विनय कुमार और रोहित सहित 9 आरोपियों की जमानत निरस्त हो चुकी है। 
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