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ताजगंज में छापा : सब्सिडी सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग पकड़ी

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ताजगंज क्षेत्र में घर से बरामद हुए सिलिंडर स्त्रोत पूर्ति विभाग
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आगरा। ताजगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को आपूर्ति विभाग और पुलिस ने छापा मारा। एक जगह सब्सिडी के सिलिंडर से अवैध रिफिलिंग और दूसरी जगह घरेलू सिलिंडर की व्यावसायिक में रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही थी। संयुक्त टीम ने 20 सिलिंडर, 27 सील कैप व अन्य उपकरण बरामद किए हैं।
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गोबर चौकी स्थित रोशन नगर में दो अलग-अलग स्थानों पर बुधवार दोपहर 12 बजे टीम पहुंची। घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडरों का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य भाग गया। रोशन नगर निवासी दिनेश चौहान के मकान में अवैध रूप से गैस की पलटी (रिफिलिंग) की सूचना मिली थी।
टीम ने जब छापा मारा तो वहां ईशू चौहान और योगेश ठाकुर घरेलू सिलिंडरों से व्यावसायिक सिलिंडरों में गैस भरते रंगे हाथों पकड़े गए। यहां से पांच कमर्शियल सिलिंडर और नौ घरेलू एलपीजी सिलिंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और दो रिफिलिंग पाइप बरामद हुए। जांच में सामने आया कि आरोपी सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलिंडरों का भंडारण और रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बाजार में बेचते थे।
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रोशन नगर में ही एक अन्य मकान, जो केशव का बताया जा रहा है, वहां भी संयुक्त टीम ने दबिश दी। हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी केशव भाग गया। तलाशी में अवैध कारोबार के सबूत मिले। चार कामर्शियल और दो घरेलू सिलिंडर बरामद किए गए। 27 सिलिंडरों की सील कैप और एक रेगुलेटर मिला है। सिलिंडर नोजल खोलने की रॉड और रिफिलिंग उपकरण भी बरामद हुए हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


हो सकता है हादसा

जनपद में गैस की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध रिफिलिंग न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यह बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। - आनंद कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
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