आगरा में कोर्ट ने विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में कस्बा पिनाहट के पूरनपुरा मोहल्ला निवासी पति रामभरत उर्फ पप्पू और सास माया देवी को दोषी पाया। अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने सश्रम आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
यहां का है मामला
थाना पिनाहट में धौलपुर के गांव नदोरा निवासी सुरेश ने केस दर्ज कराया था। बताया कि बेटी मीरा की शादी 1993 में रामभरत उर्फ पप्पू के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। हर बात पर ताना मारते, उत्पीड़न करते थे। चार बच्चे होने के बाद भी पति रामभरत उर्फ पप्पू, सास माया देवी, ससुर बालकराम व अन्य लोग उत्पीड़न करते रहे।