फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कातिलों को सजा: हत्या में पति और सास को आजीवन कारावास, विवाहिता की ली थी जान

Fri, 28 Apr 2023 01:16 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 40 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
 
विज्ञापन
court new - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा में कोर्ट ने विवाहिता की जलाकर हत्या करने के मामले में कस्बा पिनाहट के पूरनपुरा मोहल्ला निवासी पति रामभरत उर्फ पप्पू और सास माया देवी को दोषी पाया। अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने सश्रम आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

यहां का है मामला 

थाना पिनाहट में धौलपुर के गांव नदोरा निवासी सुरेश ने केस दर्ज कराया था। बताया कि बेटी मीरा की शादी 1993 में रामभरत उर्फ पप्पू के साथ की थी। ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। हर बात पर ताना मारते, उत्पीड़न करते थे। चार बच्चे होने के बाद भी पति रामभरत उर्फ पप्पू, सास माया देवी, ससुर बालकराम व अन्य लोग उत्पीड़न करते रहे। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - डॉक्टर या हैवान: प्रसव के दौरान ब्लेड से काट दिया नवजात का पेट, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप; हंगामा

जलाकर कर दी थी हत्या

एक नबंवर 2010 को जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति, सास, ससुर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। ससुर की मौत के बाद अदालत ने उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता ने वादी सहित 13 गवाह अदालत में पेश किए।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें