कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी पंचायत चुनाव के लिए गाइड लाइन निर्धारित कर दी है। यदि कोई प्रत्याशी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे नामांकन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके स्थान पर उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा।
पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर आयोग के द्वारा जो गाइड लाइन निर्धारित की गई है उसके पालन को व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दिया गया है। नामांकन के लिए पहुंचने वाले सभी प्रत्याशियों एवं उनके प्रस्तावकों को बिना मास्क के स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था
इसके साथ ही कलक्ट्रेट सहित सभी विकास खंडों पर होने वाले नामांकन के दौरान थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था रहेगा। चिकित्सकों की टीम प्रत्याशी व प्रस्तावक की जांच करने के साथ ही सैनिटाइजर के बाद ही प्रवेश की अनुमति देगी। यदि जांच के दौरान किसी प्रत्याशी में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिल जाते है तो उसके स्थान पर उसका प्रस्तावक नामांकन दाखिल करेगा। वहीं उसकी कोरोना की जांच कराई जाएगी।
बनाई टीमें
नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने एवं प्रत्याशी व प्रस्तावक की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है। प्रत्यके नामांकन स्थल पर टीम में एक चिकित्सक की भी तैनाती रहेगी।
यदि कोई प्रत्याशी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसके स्थान पर उसका प्रस्तावक नामांकन दाखिल कर सकता है। - तरुण कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
सभी नामांकन स्थलों पर चिकित्सकों की एक टीम की व्यवस्था रहेगी जो प्रत्याशी एवं प्रस्तावक की जांच करेगी। -डॉ. अनिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी