आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में दुकानों के लिए नया सामान ले जाने पर भी रविवार सुबह रोक लगा दी है। अब दुकानों से संबंधित थोक सामग्री आसपास नहीं जाएगी। शनिवार को एडीए ने प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों को 17 अक्टूबर तक बंद करने अल्टीमेटम दिया था। ताजमहल की चाहरदीवारी से 500 मीटर क्षेत्र का चार दिन से सीमा निर्धारण सर्वे कार्य चल रहा है। इसके विरोध में रविवार को सुबह ही दुकानें बंद हैं।
एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि दुकानों के लिए बिक्री के लिए कोई भी सामान 500 मीटर क्षेत्र में नहीं जाएगा। बैरियर पर पुलिस और एडीए टीम चेक करेगी। दुकानों से संबंधित सामान की बल्क एंट्री पर रोक रहेगी। घरेलू उपयोग के लिए कोई भी व्यक्ति सामान ले जा सकेगा। उन पर रोक लागू नहीं होगी। घर का राशन व अन्य सभी सामग्री व निजी वस्तुओं के उपयोग की छूट है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यह आदेश
एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को ताजमहल की चाहरदीवारी से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के आदेश जारी किए हैं, जिनका पालन होगा। जो व्यक्ति आदेशों का पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध कोर्ट की अवहेलना मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा।