आगरा में बिना अनुमति नई कक्षाएं या सेक्शन चलाने वाले निजी स्कूल अब जांच के घेरे में हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की गड़बड़ी पर उनसे तीन दिन में अनुमति पत्र मांगा है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जीतेंद्र गौड़ ने शासनादेश के अनुसार किसी भी स्कूल को बिना अनुमति कक्षा, सेक्शन खोलने व बंद करने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। शहर में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। बीएसए ने बताया कि कई प्राइवेट स्कूल बिना अनुमति के नई कक्षाएं चला रहे हैं। ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है।
स्कूल के सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि तीन दिन के अंदर उच्चाधिकारियों से अनुमति पत्र लेकर कार्यालय में जमा करें। इसके अलावा यह भी चेतावनी दी है कि अगर समय पर अनुमति नहीं दी गई या आगे भी बिना अनुमति कक्षाएं चलती पाई गईं, तो स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।