'आदेश का कराएंगे पालन'
एसडीएम गोवर्धन संदीप वर्मा ने कहा कि लाडलीजी मंदिर में सेवा बदलाव के लिए सिविल न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था। आदेश के अनुपालन के लिए एसएचओ बरसाना को निर्देशित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ आदेश का पालन कराया जाएगा।
'मायादेवी को पूजा का नहीं अधिकार'
लाडलीजी मंदिर के सेवायत रासविहारी गोस्वामी ने कहा कि मायादेवी को मंदिर में सेवा पूजा का कोई अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने उसे अवैध माना है। मंदिर में कुछ अराजक तत्व घुस आए थे। उन्होंने व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया था।
'अवमानना की कार्रवाई को जाएंगे कोर्ट'
मायादेवी पक्ष के अधिवक्ता गोकलेश कटारा ने कहा कि मायादेवी को लाडलीजी मंदिर की सेवा ग्रहण कराने के लिए सिविल कोर्ट छाता ने 6 मई को आदेश जारी किया है। इसकी प्रति समाधान दिवस में एसडीएम गोवर्धन को दी गई। रविवार को प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंची। रासविहारी के रसूख के चलते पुलिस और प्रशासन की टीम वहां से कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए बिना ही लौट गई। अवमानना की कार्रवाई के लिए कोर्ट की शरण लेंगे।