एटा में निकाय चुनाव और आगामी पर्वों को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। अब पांच या इससे अधिक लोगों का समूह गठित नहीं किया जाएगा। हथियार, विस्फोटक सामग्री, तेजाब आदि सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेगा।
एटा में निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। जो दो महीने के लिए लागू रहेगी।
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जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के लिए डॉ. आंबेडकर जयंती, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-जुहा, गुरु पूर्णिमा एवं स्नातक सैमिस्टर परीक्षाओं को वजह बताया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि इन सभी अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा पारित की गई है। इसमें बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर जनसभा, धरना आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा।
पांच या इससे अधिक लोगों का समूह गठित नहीं किया जाएगा। हथियार, विस्फोटक सामग्री, तेजाब आदि सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चलेगा। साथ ही लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय किसी के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना करना निषेद होगा।