डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बिजली गुल होने के मामले में टेंट संचालक को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गुल हुई बिजली के मामले में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ टेंट संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला और राजीव मिश्रा ने अगले आदेश तक आरोपी की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है।
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थाना डौकी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार फतेहाबाद के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) रजत कुशवाह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 9 जनवरी को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का सती माता मंदिर में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन था। जिसमें जनपद के अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी सोशल मीडिया व अन्य शासकीय साधनों पर किया जा रहा था।
उप मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होने के 5 मिनट बाद ही बाद ही बिजली गुल हो गई, जबकि छीपींटोला निकट जैन भवन निवासी ठेकेदार शिविर जैन (फर्म नेतराम टेंट हाउस) को टेंट, माइक, जनरेटर से विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी उसने नहीं किए। उसकी लापरवाही से उप मुख्यमंत्री के संबोधन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस ने ठेकेदार शिविर जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।