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Agra News: पुलिसकर्मियों को 31 जनवरी तक देना होगा अचल संपत्ति का ब्योरा

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आगरा। कमिश्नरेट में तैनात पुलिसकर्मियों को अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके लिए 31 जनवरी तक की समय सीमा तय कर दी गई है। ब्योरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों का वेतन रोका जाएगा।
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जिले में 8 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती है। इस संबंध में शासन ने निर्देश दिए थे। पूर्व में यह नियम राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही बनाया गया था। जमीन, मकान और दुकान आदि अचल संपत्ति खरीदने पर विभाग को जानकारी देनी होती थी। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब अधिकारियों के साथ ही निरीक्षक, दरोगा और सिपाहियों को भी शामिल किया गया है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को अचल संपत्ति की जानकारी हर साल देनी होती है। इसकी समय सीमा 31 जनवरी तय की गई है। कोई कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा नहीं देगा तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा। इसके लिए मानव संपदा विभाग के ईएचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी भरनी होगी।
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