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UP: महापुरुषों की प्रतिमा लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति, पुलिस आयुक्त ने दिए आदेश

Thu, 21 Aug 2025 09:26 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

महापुरुषों की प्रतिमा लगाने से पहले अनुमति लेनी होगी। पुलिस आयुक्त ने बैठक कर डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को इसे लेकर निर्देश दिए गए हैं। 
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पुलिस आयुक्त दीपक कुमार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा के रुनकता में महाराणा प्रताप के नाम वाले बोर्ड हटाने पर बवाल के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने तीनों जोन के डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने और धार्मिक स्थल की स्थापना से पहले शासन-प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके लिए थाना प्रभारी व अधिकारी लोगों को जागरूक करें।
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पुलिस आयुक्त ने कहा है कि जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन के बाद पुलिस प्रशासन की टीम जांच करेगी। शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहां से निर्देश मिलने पर कार्रवाई होगी। रुनकता के हीरालाल की प्याऊ स्थित गांव अकबरा मोड़ पर 16 अगस्त को महाराणा प्रताप के नाम और फोटो लगा बोर्ड लगा दिया गया था। इसकी जानकारी पर पुलिस पहुंची और बोर्ड बिना अनुमति लगाने पर हटा दी गई। पूर्व में लगे 3 और बोर्ड भी हटा दिए गए। इससे आक्रोशित लोगों ने हीरालाल की प्याऊ स्थित अंडरपास पर हंगामा किया। तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।

 

बाद में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की थी। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षों, पुलों के नीचे, हाईवे किनारे स्वार्थवश मंदिर, चर्च, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा के नाम पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण कर लिया जाता है। इससे आवागमन में बाधा होती है। जाम लगता है। पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और शासन की ओर से पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी जानकारी आम लोगों को न होने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं।

 
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यह है अनुमति की प्रक्रिया
- किसी महापुरुष की नई प्रतिमा लगाने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- जिलाधिकारी स्थलीय निरीक्षण कराएंगे। इसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
- यह देखा जाएगा कि भूमि सार्वजनिक है या फिर निजी है।
- सार्वजनिक भूमि होने पर संबंधित निकाय नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत, ग्राम सभा की संस्तुति/अनापत्ति आवश्यक है।
- किसी व्यक्ति की भूमि है तो उसका सहमति पत्र आवश्यक। संगठन और संस्था की तरफ से भी लिखित प्रस्ताव की प्रति लगाई जाए।
 
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