फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जीएसटीः रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने वालों की होगी जांच, ऐसे होगा सत्यापन

Fri, 19 Jan 2018 04:21 PM IST
न्यूज डेस्क अमर उजाला आगरा
विज्ञापन
जीएसटी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
जुलाई में लागू हो चुके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नए पंजीकृत व्यापारियों का सत्यापन शुरू हुआ है। वाणिज्य कर विभाग ने कर्मचारियों को हैंड हेल्ड डिवाइस दिए हैं। 
विज्ञापन


जिसमें प्री-लोडेड मोबाइल एप के जरिए रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान का फोटो खींचना होगा। इसमें व्यापार स्थल की लोकेशन का पूरा ब्यौरा दर्ज हो जाएगा। 31 मार्च तक सभी पंजीकृत व्यापारियों का सत्यापन वाणिज्य कर अधिकारियों को करना होगा।

वाणिज्य कर कमिश्नर ने सभी एडीशनल कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि एक जुलाई से पहले पंजीकृत सभी व्यापारी, जिनका माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पंजीयन निरस्त करा लिया। उनकी जांच की जाए।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

दस लाख रुपये टर्नओवर वाले व्यापारियों की जांच की जाए। सर्विस टैक्स विभाग में पंजीकृत व्यापारियों ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त कराया है तो वाणिज्य कर अधिकारी से उनकी जांच होगी। 

इसमें टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज्यादा पाने पर पंजीकरण कराया जाए। टर्नओवर का आकलन भवन किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, अन्य टैक्स, हर दिन के बिजनेस के आधार पर किया जाए। 

दस लाख रुपये के टर्न ओवर पर जीएसटी में माइग्रेशन करने वाले व्यापारियों की भी जांच की जाए। असिस्टेंट कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि पांच हजार रुपये से कम टैक्स देने वाले व्यापारियों की जांच उनके द्वारा की जाए। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें