कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने मां-बेटी से दुष्कर्म के मामले में सुन्नगढ़ी पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस को मामला दर्ज करने के बाद आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सुन्नगढ़ी क्षेत्र के एक गांव की महिला बीते 27 अक्तूबर 2024 को अपनी नाबालिग पुत्री को दवा दिलाने के लिए गई थी। आरोप है कि वापस लौटते समय रास्ते में भुवनेश, अवनीश, शैलेश कुमार, शिव कुमार, अवेंद्र, कश्नू निवासी शहवाजपुर सुन्नगढ़ी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मां-बेटी के संग दुष्कर्म किया। जब इस बात की शिकायत पुलिस से की गई ताे कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिए।