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Agra News: सरकारी तालाब में कूड़ा डलवाने पर ईओ देंगे एक लाख की क्षतिपूर्ति

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कासगंज। स्थायी लोक अदालत ने नगरपालिका गंजडुंडवरा के अधिशासी अधिकारी पर सरकारी तलाब में कूड़ा डलवाने पर एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए है। इसके साथ ही तलाब में कूडा डलवाना बंद करने के आदेश दिए हैं।
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कादरगंज रोड निवासी प्रमोद कुमार ने जल संसाधन तालाब में कूड़ा-करकट डालकर भरे जाने और उसमें आग लगा दिए जाने से पर्यावरण के प्रदूषित होने से संबंधित वाद स्थायी लोक अदालत में दायर किया। वादी ने पालिका के इस कार्य से अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला दिया। इसके साथ ही अन्य समस्याएं भी रखीं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत कुमार, डॉ. सपना अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। तीन सदस्यीय पीठ ने पालिका के अधिशासी अधिकारी को आदेश दिए कि तालाब में कूडा डलवाना तुरंत बंद कराया जाए। इसके साथ ही जो कूड़ा-कचरा डाला गया है उसे एक माह के भीतर हटाकर तालाब को साफ कराने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने कूड़ा डालने के एवज में एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की। इस रकम को 15 दिन के भीतर न्यायालय के खाते में जमा करने के आदेश दिए हैं।
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