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फ्री होल्ड : एक हेक्टेयर की लीज पर फायदा

Fri, 13 May 2016 01:59 AM IST
अमर उजाला आगरा
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कृषि निदेशक - फोटो : amarujala
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लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की उद्यमियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने फैसला तो लिया, लेकिन इसका फायदा केवल बड़े उद्योगपति ही उठा सकेंगे। एक हेक्टेयर यानी 10 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा के लीज होल्ड भूखंड ही फ्री होल्ड हो पाएंगे और उसमें भी तीन प्रमुख शर्तों का पालन करना होगा। यह फायदा केवल बीमार इकाइयों, शहर के बीचोंबीच और पर्यावरण कारणों से बंद की गई इकाइयों पर ही मिल सकेगा। इन नियमों से जिले के 98 फीसदी उद्यमियों को फ्री होल्ड का फायदा नहीं मिल पाएगा।
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तीन साल से नेशनल चेंबर, एसोचैम जैसे औद्योगिक संगठन उद्योगों के भूखंड लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की मांग उठा रहे थे। एक हेक्टेयर यानी 10 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा का भूखंड लीज होल्ड पर लिए उद्यमियों को ही इसका फायदा मिलेगा। जिले में 98 फीसदी औद्योगिक प्लाट 1000 मीटर से कम जगह पर हैं। नुनिहाई, यूपीएसआईडीसी सिकंदरा और फाउंड्री नगर इंडस्ट्रियल एरिया में दो हजार वर्ग मीटर से कम जगह के प्लाट पर इकाइयां लगी हैं। 

फ्री होल्ड के लिए ये हैं शर्तें
- प्रदूषण, शहरी विकास के कारण नगर के बीच में उद्योग चलाना मुश्किल हो
- बंद, बीमार घोषित, मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए खतरनाक इकाई हो
- जरूरत से ज्यादा जमीन होने पर सरप्लस भूमि फ्री होल्ड कराई जा सकती है
- ट्रांसफर डीड पर एक हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन ही फ्री होल्ड संभव
- डीएम, संयुक्त निदेशक उद्योग, यूपीएसआईडीसी क्षेत्रीय प्रबंधक की समिति की रिपोर्ट जरूरी
- फ्री होल्ड होने के बाद भूखंड का भूमि उपयोग बदला नहीं जा सकेगा
- अवैध कब्जेदार के पक्ष में किसी भी तरह की भूखंड का फ्री होल्ड नहीं होगा

सरकार 10 हजार नहीं, बल्कि हर माप के लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने की सुविधा दे। बंद या बीमार इकाई नहीं, बल्कि सभी को फ्री होल्ड करने से ही उद्यमियों की पुरानी मांग पूरी हो पाएगी।
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विष्णु भगवान अग्रवाल,
अध्यक्ष, एसोचैम

पड़ोसी राज्यों में सर्किल रेट से पांच फीसदी पर फ्री होल्ड किया जा रहा है, लेकिन यहां 15 फीसदी तय किया गया है। छोटे प्लॉटधारकों को शामिल किए बिना फ्री होल्ड करने की योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
मनीष अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष, नेशनल चेंबर

नुनिहाई इंडस्ट्रियल एस्टेट
जिला उद्योग केंद्र के 72 एकड़ में फैले नुनिहाई इंडस्ट्रियल एस्टेट में 149 फैक्ट्रियां संचालित हैं। इनमें 250, 500, एक हजार और दो हजार वर्ग मीटर के प्लॉट आवंटित किए गए हैं। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश में साफ कहा है कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत तीन बिंदुओं में से किसी एक पर ही लीज होल्ड फ्री होल्ड हो सकेगी।

अवैध कब्जा नहीं हो सकता फ्री होल्ड
फ्री होल्ड नियमावली के मुताबिक, फ्री होल्ड केवल वैध पट्टा धारक की भूमि को ही किया जा सकता है। इसके लिए व्यावसायिक उपयोग की भूमि का फ्री होल्ड चार्ज डीएम सर्किल रेट के 60 फीसदी पर और आवासीय उपयोग में सर्किल रेट के 40 फीसदी जमा कराने पर ही फ्री होल्ड हो सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, पूर्व में अवैध कब्जा धारकों को भी फ्री होल्ड की सुविधा मिली थी तब भूमाफिया सक्रिय हो गए थे। इसके चलते अवैध कब्जा धारकों के मामले में ऐसे कब्जेदार जिनका कब्जा करीब 100-200 वर्ग मीटर अप्रैल 1992 से पहले का है और उनकी मासिक आमदनी 1700 रुपये से कम है, उन्हें जमीन फ्री होल्ड की सुविधा दी जा सकती है।
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