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एसडीओ और इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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मैनपुरी। बिजली चोरी के नौ साल पुराने मुकदमे में गवाही नहीं देना एसडीओ और प्रवर्तन दल के जेई को महंगा पड़ा है। स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए सात नवंबर की तारीख तय की है।
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विद्युत प्रवर्तन दल फिरोजाबाद के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार और जेई सुमित गर्ग ने 19 दिसंबर 2009 को थाना भोगांव के गांव अहिरवा में छापा मारा। गांव केे एक आदमी को बिजली चोरी करके आटा चक्की और नलकूप चलाते पकड़ा। जेई ने उसके खिलाफ थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद 11 दिसंबर 2010 को मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार की कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। स्पेशल जज ने पाया इस मुकदमे में नौ साल में केवल एक गवाही हुई है। गवाही नहीं होने से मुकदमा लंबे समय से निस्तारित नहीं हो पा रहा है। स्पेशल जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए रिपोर्ट लिखाने वाले जेई और इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई सात नवंबर को होगी।
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एटा में एसडीओ हैं सुमित गर्ग
बिजली चोरी की रिपोर्ट लिखाने वाले जेई सुमित गर्ग का प्रमोशन हो चुका है। वह वर्तमान में एटा में एसडीओ के पद पर तैनात हैं। उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लंबे समय से गवाही के लिए अदालत में नहीं आने का उनको सात नवंबर को जवाब भी देना है।

कटा कनेक्शन जोड़कर की बिजली चोरी
मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में दो साल पहले कटा कनेक्शन जोड़कर घर में चोरी से बिजली का प्रयोग करने वाले कप्तान सिंह पर स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार ने 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा करने पर उसको रिहा कर दिया गया है। थाना बिछवां के भनऊ निवास कप्तान सिंह के मकान पर बिजली बिल बकाया होने पर विभाग ने कनेक्शन काट दिया था।
जेई रजनीकांत ने 20 सितंबर 2017 को चेकिंग के दौरान कटे हुए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करते उसको पकड़ा। जेई ने कमलेश के खिलाफ थाना बिछवां में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई केे लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। गवाहों ने बिजली चोरी करने के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको बिजली चोरी करने का दोषी पाया गया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलीलों के बाद स्पेशल जज ने उस पर 4500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा करने पर उसको अदालत से रिहा कर दिया गया।
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