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Agra News: कीटाणु नष्ट करने के नहीं मिले संयंत्र, बिसलेरी-कस्टम कंपनी का लाइसेंस होगा निलंबित

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आगरा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बिसलेरी प्राइवेट लिमिटेड और कस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जांच में इनके प्लांट में पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित रखने वाले उपकरण नहीं मिले थे।
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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर में दूषित जल हादसे के बाद एफएसडीए की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर शासन की विशेष टीम ने आगरा में पैक्ड वाटर के 13 प्लांटों पर छापा मारकर पानी की गुणवत्ता और मानकों की जांच की थी। इसमें रूनकता स्थित बिसलेरी प्राइवेट लिमिटेड और दयालबाग स्थित कस्टम प्राइवेट लिमिटेड के यहां पराबैंगनी संयंत्र नहीं पाए गए। इसका उपयोग पानी में कीटाणु को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिना इसके ही पानी को पैक कर बिक्री कर रहे थे। इनके लाइसेंस केंद्र से मिलते हैं। ऐेसे में इन दोनों के लाइसेंस के निलंबन की संस्तुति करते हुए एफएसडीए के क्षेत्रीय निदेशक के नाम पत्र भेजा है। लाइसेंस निलंबित होने के बाद संबंधित कंपनी को नोटिस भी भेजेंगे। 13 प्लांटों से एक-एक नमूना पानी का भी लिया है। इसकी जांच लैब में हो रही है। इनके मानक फेल मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल पानी के 10 में से 7 नमूने हुए थे फेल
- एफएसडीए की टीम ने बीते साल बोतलबंद पानी के 10 नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे। जांच में सात नमूने फेल पाए गए। पांच नमूने तो घटिया थे, इसमें पानी के लिए जरूरी तत्व नहीं थे। दो नमूने मिसब्रांड के पाए गए। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया।
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