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UP: ज्वेलर्स की दुकान हो या डेरी, इन 32 कारोबारों के लिए नया आदेश, अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

Thu, 05 Dec 2024 08:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

नगर निगम 32 नये व्यवसायों के लिए  ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने जा रहा है। इस व्यवस्था से नगर निगम को एक करोड़ से अधिक की आय होगी। इसमें ज्वेलर्स की दुकान से लेकर गैस एजेंसी तक को शामिल किया गया है।

 
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ज्वैलर्स की दुकान
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विस्तार
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नगर निगम आगरा अब 32 नए कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने जा रहा है। इनमें ज्वेलर्स की दुकान से लेकर गैस एजेंसी तक को शामिल किया गया है। इनसे नगर निगम को एक करोड़ से अधिक की आय होने का अनुमान है। एक सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
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नगर निगम 13 व्यवसायों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूल कर रहा है। इससे निगम को एक अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक 1300600 रुपये की आय हुई। आय बढ़ाने के लिए निगम अब 32 नये कारोबारों का ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने जा रहा है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि वित्तीय साल 2023-24 में इस मद में निगम को 54 लाख रुपये प्राप्त हुए थे इसे बढाकर एक करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन्हें लेना होगा लाइसेंस
होटल, रेस्तरां, नर्सिंग होम, प्रस्तुति गृह, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर, डेंटल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, देशी-विदेशी शराब का ठेका बार और बियर की दुकान, मॉडल वाइन शॉप, पेट्रोल पंप, केबल टीवी, आर्किटेक्ट कंसलटेंट, विधि चार्टेड एकाउंटेंट्स, फाइनेंस कंपनी चिटफंड, इंश्योरेंस कंपनी, मोटर वाहन एजेंसी, स्कूटर एजेंसी, मसाला, पान मसाला कारखाने, डेरी फार्म, टेंट हाउस, आइस फैक्ट्री एवं कोल्ड डि्रंक सोडा वाटर बेचने वाले, जूता बनाने के कारखाने, मार्बल, टाइल्स, सेनेटरीज हार्डवेयर की दुकान, बेकरीज, पेठा बनाने के कारखाने, कैटरिंग की दुकान, कुकिंग गैस एजेंसी, ज्वेलर्स की दुकान और विज्ञापन एजेंसियां।
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